Tuesday, 3 April 2012

शिक्षा सेवा नियमावली बदलने की प्रक्रिया शुरू

लखनऊ। मायावती सरकार के दो महत्वपूर्ण निर्णय को और बदलने की कवायद शासन स्तर पर शुरू कर दी गई है। इसमें उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली और स्थानांतरण नियमावली को बदल कर पूर्व की तरह करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सेवा नियमावली में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) मेरिट से शिक्षकों की भर्ती और स्थानांतरण नियमावली में अंतरजनपदीय तबादले का प्रावधान कर दिया गया था। यूपी के बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त 72 हजार 825 पदों पर भर्ती के लिए मानक बदल दिए गए थे। यूपी में पहले शिक्षकों की भर्ती शैक्षिक मेरिट के आधार पर होती थी, लेकिन नियमावली में संशोधन कर इसे टीईटी मेरिट पर कर दिया गया। इस आदेश के बाद टीईटी परीक्षा परिणाम में धांधली का खुलासा हुआ। इसलिए बेसिक शिक्षा निदेशालय ने शासन के निर्देश पर शिक्षा सेवा नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव भेजा था। शिक्षकों को मनचाहे जिलों में स्थानांतरण देने के लिए भी नियमावली बदल दी गई थी। इसमें प्रावधान कर दिया गया कि शिक्षक पूरे सेवाकाल में एक बार जिस जिले में चाहेगा, स्थानांतरण ले सकेगा। इस नियमावली के आधार पर स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। इसमें करीब 62 हजार शिक्षकों ने आवेदन कर रखा है। अब इस नियमावली को भी बदला जा रहा है, ताकि एक साथ इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों का तबादला न किया जाए। शिक्षकों का तबादला होने से जिलों में शिक्षकों की कमी हो जाती।

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